आापको रेवन्यू विभाग राजस्थान का कोई सरकुलर इस वेबसाईट पर चाहिये इस साईट पर आप कोई भी नियम चाहते हैं तो कृपया किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में दर्ज करें मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो नियम इस साईट पर डाला जा सके। अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं अपने फोन न. नहीं देता...

Thursday, December 8, 2016

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम Bonafide certificate rules in Rajasthan

राजस्थान में  मूल निवास प्रमाण पत्र गृह गु्रप 9 विभाग की आज्ञा क्रमांक प.15 1 (32) गृह-9/61 पार्ट जयपुर दिनांक 28 अगस्त 2012 के अनुसरण में बनाये जाते हैं आम जनता एंव राजस्व विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को राजस्व विभाग के मूल निवास बनवाने के नियमों की जानकारी हो सके इसलिये इस वेबसाईट पर पीडीएफ पत्रावली के रूप में उक्त आज्ञा उपलब्ध करवायी जा रही है।
इसमें आपको राजस्थान में मूल निवास या बोनाफाईड सर्टिफिकेट बनवाने के पूर्ण नियमों की जानकारी मिल सकेगी साथ ही राजस्थान में विवाहित महिलाओं के मूल निवास के नियम व मूल निवास खो जाने या गुम हो जाने पर डुप्लीकेट बनवाने के नियम भी दिये गये हैं।
आप निम्न लिंक से पीडीएफ फाईल डाउनलोड कर सकते हैंः-
राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम Download का  लिंक
यदि आप राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों के बारे में जानना चाहें तो निम्न लिंक पर जायेंः-
Caste Certificate Rules in Rajasthan
or
OBC Creamy layer rules in Rajasthan
Bonafide certificate rules in Rajasthan, Hindi me Rajasthan me mool nivas banvane ke niyam, Bonafide certificate rules in Hindi, download Rajasthan bonafide certificate rule in Hindi.
You can also find mool nivas certificate form pdf and banafinde certificate form hindi in above link.

Friday, November 4, 2016

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) (द्वितीय संशोधन) नियम 2016 Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) (Second Amendment) Rules. 2016

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) (द्वितीय संशोधन) नियम 2016
Rajasthan Land Revenue 

(Conversion of agricultural land for 

non-agricultural purposes in rural 

areas) (Second Amendment) 

Rules. 2016
राजस्थान सरकार ने दिनांक 06.10.2016 को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) (द्वितीय संशोधन) नियम 2016 जारी कर दिये हैं।
Revenue Group 6 Department Rajasthan Notification No. F.6 (26) Rev. 6/2014/33 Jaipur. Dated:-6-10-2016
नये नियमों के तहत अब एसडीओ 10000 वर्गमीटर तक कालोनी  प्रयोजनार्थ व 2000 वर्गमीटर तक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर सकेगें।
नये नियमों में तत्काल श्रेणी में रूपान्तरण का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिये 10 हजार रूपये व पांच रूपये प्रति वर्गमीटर से जमा करवाने होगें।
अब आवासीय ईकाई के लिये भी भवन का नक्शा अनुमोदित करवाना होगा जो 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर टाउन प्लानर की सलाह से ही अनुमोदित होगा।
नये नियमों में आवासीय कालोनी व औधोगिक प्रयोजन के लिये ले आउट प्लान व बिल्डींग प्लान अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी से स्वीकृत किया जावेगा।
इस वेबसाईट पर आपको नये नियमों की कोपी  उपलब्ध करवायी जा रही है।
इस लिंक पर क्लीक करके  डाउनलोड करें:-
Link For Download  Clear Typed Copy of Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) (Second Amendment) Rules. 2016
आपको कोई शंका हो तो कमेंट करके समाधान प्राप्त करें।
सबंधित अन्य परिपत्रः-
राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन )  नियम 2007 Coversion Rules 2007
अभी भी कतिपय कार्यालयों में पुराने नियमों से ही काम हो रहा है अतः आप इन नये नियमों को अपने साथी अधिकारियों व कार्मिकों में शेयर करके जानकरी पहुंचायें।

Monday, July 25, 2016

राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम, 1963 Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi

निष्क्रान्त सम्पति की व्यवस्था अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनीयम सं. 13) Custodian Land Regulation Act 1950 के अधिन अलवर तथा भरतपुर जिलों में स्थित मुस्लिम निष्क्रान्त की कतिपय  भूमियां (Custodian Land in Alwar Bhartpur Rajasthan ) निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में घोषित कर दी गयी थी अथवा घोषित कर दी मान ली गई थी।

        अतः उक्त भूमियां निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को पुर्ननिवेशन के उपाय के रूप में अस्थायी काश्त के लिए आवंटित की गई थी ।
        अतः उक्त भूमियां विस्थापित व्यक्ति (मुंआवजा तथा पुर्ननिवेशन) अधिनियम 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 44)की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जारी की गई अधिसूचना सं. एस-3@ 8(14)51 दिनांक 06.04.1955 के जरिये केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्पश्चात् अवाप्त कर ली गई थी । 
     यह राजस्थान अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) के अधीन उक्त भूमियों के अधिभोक्ताओं को खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हुए ।
     अतः उक्त भूमियों पर कथित गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को उनके स्थायी पुनर्निवेशन में सहायता करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार को एक करोड़ रूपये की राशि के तदर्थ संदाय पर अपने लिए हस्तान्तरण करा लिया ।
     अतः उक्त व्यक्तियों को उक्त भूमि के स्थायी आवंटन के लिए तथा उसमें अधिकारों को प्रदान करने के लिए ये कस्टोडीयन नियम  Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963  बनाये गये हैं जिन्हे निम्न लिंक पर जाकर पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करें। 
Link for download Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
इस साईट पर आप कोई भी नियम चाहते हैं तो कृपया किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में दर्ज करें मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो नियम इस साईट पर डाला जा सके।

Wednesday, April 27, 2016

केन्द्र सरकार एंव राजस्थान में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये क्रिमीलेयर के प्रावधान Creamy Layer Rules, Circulars, Office Memorandum, Notification, Income Criteria, Income Eligibility in Rajasthan and Center Government

इस ब्लोग की पाठिका सुश्री नीरू पटवारी ने जानना चाहा है कि राजस्थान में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये क्रिमीलेयर के प्रावधान क्या है?
यह एक ऐसा मामला है जिसमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी कर्मचारी खुद भी क्लीयर नहीं होते व जनता भी भ्रमित रहती है कि वास्तव में क्रिमीलेयर के मापदण्ड क्या है सरकारी तहसीलों में जब आम नागरिक आकर पुछता है कि क्रिमीलेयर की आय ओबीसी में कितनी है तो कोई कुछ बताता है कोई कुछ तथा बात सरकुलर पर आकर अड़ जाती है उलटा आगंतुक को ही पुछा जाता कि आपके पास कोई सरकुलर है तो बताओ ।
आज इस ब्लोग पर आपको मैं इस विषय की सारी जानकारियां चरणबद्व रूप से प्रमाण सहित उपलब्ध करवाउंगा आप यहां से प्रिन्ट ले लेवें तथा रेफरेंस के रूप में सबंधित अधिकारी /कार्मिक को दिखा सकते हैं
सर्वप्रथम मैं आपको तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी सूचना अधिकार का पत्र उपलब्ध करवा रहा हुं जिसमें किसी ने तहसीलदार जोधपुर से क्रिमीलेयर के प्रावधान जानने के लिये सूचना के अधिकार में पुछा था तो उसको क्या जबाब मिला सर्वप्रथम उसे देखिये तथा जैसा कि आप जानते हैं इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
यह दस्तावेज अस्पष्ट है पर प्रिन्ट पढने लायक आती है।
इसका महत्व सिर्फ इसलिये है कि आगे में जो क्रिमीलेयर के प्रावधान उपलब्ध करवाउंगा वो केन्द्र सरकार द्वारा जारी है आपकेा राजस्थान के कार्यालयों में कहा जा सकती है कि ये तो सेन्टर के प्रावधान है स्टेट के कंहा है? तो इस सूचना अधिकार के दस्तावेज से आप स्पष्ट हो जावेगें कि राजस्थान में क्रिमीलेयर के प्रावधान केन्द्रीय क्रिमीलेयर मापदण्ड 1993 दिनांक 08.09.1993 के आधार पर ही माने जाते हैं मैं आपको इनमें समय समय पर हुये संशोधन भी इसी आलेख में उपलब्ध करवा रहा हुं परन्तु तहसीलदार जोधपुर से सूचना के आधार के तहत जारी इस दस्तावेज में हिन्दी में संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो बहुत उपयोगी व समझने में आसान है इसलिये सर्वप्रथम इसे सेव किजियेः-


Creamy Layer Rules, Circulars, Office Memorandum, Notification, Income Criteria,  Income Eligibility in Rajasthan and Center Government

            
अब आपको केन्द्रीय क्रिमीलेयर मापदण्ड 1993 दिनांक 08.09.1993 उपलब्ध करवाते हैं जिनके आधार पर केन्द्र एंव राजस्थान सहित सभी स्टेटों में क्रिमीलेयर का निर्णय किया जाता है, इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
Now Download  Goverment of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 8th September 1993







अगले ओफीस मेमोरेण्डम में जो 22 अक्टूबर 1993 को जारी हुआ है क्रिमीलेयर ओर नोन क्रिमीलेयर को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत अधिकारियों का विवरण दिया गया है इसे भी इमेज पर राईट क्लीक करके सेव इमेज एज में जाकर इमेज को सेव करके प्रिन्ट ले लेवें।
Who is authorized to issue OBC certificate for center government jobs and authorized authority to issue creamy layer non creamy layer obc certificate in Rajasthan, Punjab,Haryana, Gujrat, UP, Uttrakhand, MP, Himachal pradesh etc various state Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 22nd October 1993:-

अभी भी आपको किसी राज्य में तहसीलदार कार्यालय का कोई कार्मिक कहे कि भाई ये सब तो केन्द्र के परिपत्र है हमारे राज्य में नहीं चलते तो उनको भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मत्रांलय नई दिल्ली का दिनांक 15.11.1993 का यह पत्र दिखा देवें जो भारत सरकार ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा था कि वो ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करते समय 08.09.1993 के गाइड लाईन से क्रिमीलेयर का निर्धारण करें यह रहा वो परिपत्रः-
Center government circular to all chip secretaries of all the state government and union territories to follow central guidelines for decide creamy layers in OBC Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36012/22/93 Estt. (SCT) New Delhi the 15th Noverber 1993:- 


14 अक्टूम्बर 2004 को एंव वर्ष 2008 में सरकार ने 8 सितम्बर 1993 की गाईडलाईनों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किये जिसमें कृषि आय को वेतन के साथ नहीं जोडा जावेगा तथा सरकारी कार्मिकों की आय के बारे में स्पष्टीकरण हैं जो निम्नप्रकार से हैः-
Center government clarification about central guidelines for decide creamy layers in OBC  8 Sept 1993 
Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/5/2004 Estt. (RES) New Delhi the 14th October 2004:- 
and
Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/3/2004 Estt. (RES) New Delhi the 14th October 2008:- 







वर्तमान में ओबीसी क्रीमीलेयर के लिये आय की सीमा सालाना 6 लाख कर दी गयी है जो कि 27 मई 2013 से प्रभावी है इसका सरकुलर भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है।
Circular or Office memorandum regarding  income limit of OBC for creamy layer Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/1/2013 Estt. (RES) New Delhi the 27th May 2013

अतं में ओबीसी प्रमाण पत्र 6 माह तक ही मान्य होगा इसका सरकुलर दिया जा रहा है
Circular or Office memorandum regarding  income limit of OBC for creamy layer Government of india Ministry of personnel public Grievances & Pensions ( Department of Personnel & Training office memorandum no 36033/4/1997 Estt. (RES) New Delhi the 25th July 2003:-



यह आलेख व इसमें उपलब्ध करवाये गये नियम आपको कैसे लगे कृपया कमेंट में अवगत करावें तथा अपने फेसबुक पेज व गुगल प्लस पेज पर इस आलेख को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र संबधि नये नियमों के लिये इस लिंक पर जावेंः-

Tuesday, March 29, 2016

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का तरमीम बगैर नामान्तरण स्वीकृत नही करने का परिपत्र Paripatra of revenue board Ajmer about do not sensation mutation without tarmim

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 20.06.2014 को एक परिपत्र जारी करके भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 125 ¼Rajasthan land record rules 1957 rule 125½ का हवाला देते हुए नामान्तरण की पुष्ट (पृष्ट भाग) पर तरमीम (नक्शे में स्थिति) अकितं किये बगैर नामान्तरण स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिये है । 
यदि बगैर तरमीम अकितं किये नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है तो प्रथम भु. अ. नि. उतरदायी रहेगा उसके बाद सबंधित तहसीलदार /नायब तहसीलदार / सरपंच का भी उतरदायित्व निर्धारण कर सकते है । 
 उक्त परिपत्र डाउनलोड करने के लिये फोटो पर राईट क्लीक करके ‘‘ सेव इमेज एज ’’ में सेव कर लेवें उसके बाद प्रिन्ट ले सकते है । 

सबंधित परिपत्र:-
 राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूलस 1957 
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का परिपत्र क्रमाकं राम/भू अ/जी-3/62/2014/10102 दिनांक 20.06.14
Paripatra of revenue board Ajmer about do not sensation mutation without tarmim.
what is tarmim in land record 
tarmim is an urdu language word which means demarcation of land in revenue map
pariptra no ram/ bhu. A./ G-3/ 62/ 2014/  10102 dated 20.06.2014 Board of Revenue Rajasthan 

Monday, February 22, 2016

Notification No F.3(2) Rev.6/03/pt./7 Jaipur Date 02.03.2012 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department

1. Today I provide Notification no F.3(2) Rev.6/03/pt./7 Jaipur date 02.03.2012 by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department. 
2. This Notification is in English language. 
3. This notification is issued by Rajasthan Government Revenue Gr-6 Department. 
4. Rajasthan government issue this notification for process to get new way through other farmer khatedari land ( dusre kisan ki khatedari me se rasta pane ke liye.)
5. For download or save this Notification click on Image and Then right click and choose print for print and save image for download. 
6. If you want any Notification then please use comment below this post, I try my best to provide it if it is available with me. Please do not ask my mobile number because due to lot of work I am unable to talk with every reader on mobile. 
7. Notification regarding implementation of Rajasthan Tenancy Act 1955 section 251, 259, 251A also known as Rajasthan Tenancy Government Amendment rules 2012 with format of application forum for way of underground pipeline, new way,enlargement or wide an existing way. 
9. Author try his best to provide accurate notification but no liability is accepted in any typing or other type of mistake in this Notification is only for educational purpose of revenue department employee not for legal use in any jurisdiction.
10. राजस्थान सरकार के राजस्व गु्रप 6 विभाग का नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 3 (2) रेवन्यू 6/03/पीटी/7 जयपुर दिनांक 02 मार्च 2012
11. राजस्थान सरकार के राजस्थान टिन्नेसी एक्ट के प्रावधान 251 251 ए व 259 को क्रियान्वित करने तथा खातेदारी भूमि में से नया रास्ता प्राप्त करने , वर्तमान रास्ते को चैड़ा करने या भूमिगत सिंचाई लाईन बिछाने के लिये उपखण्ड अधिकारियों से रास्ता प्राप्त करने के नियम 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकारी संशोधन नियम 2012 व सबंधित प्रार्थना पत्र का फोरमेट यहां दिया जा रहा है जो उपखण्ड कार्यालय के कार्मिकों व रास्ता चाहने वाले किसानों के लिये उपयोगी है।
12.डाउनलोड या सेव करने के लिये इमेज पर क्लीक करके राईट कलीक कीजिये फिर जो मीनू आवे उनमें से सीधे प्रिन्ट करने के लिये प्रिन्ट ओप्शन चयन करें या सेव इमेज चयन करके डाउनलोड करें।



13. Related Act rule or circular :-
Rajasthan government  notification to change limit of land for allotment of school , collage, dharmashala, university, hospitals and other public utility purpose.

Tuesday, January 12, 2016

New Order for Incentive of Roda Act 1974 Dated 13.04.2015 रोडा एक्ट 1974 में अच्छी वसूली पर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन वितरण का नवीनतम आदेश दिनांक 13.04.2015 का


राज्य सरकार ने दिनांक 13.04.15 को एक आदेश जारी करके रोडा एक्ट 1974 के तहत अधिकारियों कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन राशि में संशोधन कर दिया है तथा इसमें उपखण्ड अधिकारी व उनके लिपिक को भी शामिल कर दिया गया है।
यह नया आदेश रीडर उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर की मांग पर इस वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
आदेश क्रमांक प 4 (8) राज/2/97 दिनांक 13.04.2015
सेव करने के लिये फोटो पर क्लीक करके राईट कलीक करें व सेव इमेज पर क्लीक करके सेव करें व उसके बाद प्रिन्ट कर लेवें।

Order No P 4 (8) Raj/2/97 Dated 13.04.15 by Revenue group 2 Department of Rajasthan Government for Incentive in RACO RODA ACT 1974

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Mahesh Chander Kaushik is working in Rajasthan government as TRA. He has multiple talent in field of Health care, Beauty, Stock market and revenue law. He is a revenue law expert and fundamental analyst of stock market.