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Monday, July 25, 2016

राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम, 1963 Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi

निष्क्रान्त सम्पति की व्यवस्था अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनीयम सं. 13) Custodian Land Regulation Act 1950 के अधिन अलवर तथा भरतपुर जिलों में स्थित मुस्लिम निष्क्रान्त की कतिपय  भूमियां (Custodian Land in Alwar Bhartpur Rajasthan ) निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में घोषित कर दी गयी थी अथवा घोषित कर दी मान ली गई थी।

        अतः उक्त भूमियां निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को पुर्ननिवेशन के उपाय के रूप में अस्थायी काश्त के लिए आवंटित की गई थी ।
        अतः उक्त भूमियां विस्थापित व्यक्ति (मुंआवजा तथा पुर्ननिवेशन) अधिनियम 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 44)की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जारी की गई अधिसूचना सं. एस-3@ 8(14)51 दिनांक 06.04.1955 के जरिये केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्पश्चात् अवाप्त कर ली गई थी । 
     यह राजस्थान अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) के अधीन उक्त भूमियों के अधिभोक्ताओं को खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हुए ।
     अतः उक्त भूमियों पर कथित गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को उनके स्थायी पुनर्निवेशन में सहायता करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार को एक करोड़ रूपये की राशि के तदर्थ संदाय पर अपने लिए हस्तान्तरण करा लिया ।
     अतः उक्त व्यक्तियों को उक्त भूमि के स्थायी आवंटन के लिए तथा उसमें अधिकारों को प्रदान करने के लिए ये कस्टोडीयन नियम  Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963  बनाये गये हैं जिन्हे निम्न लिंक पर जाकर पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करें। 
Link for download Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
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Mahesh Chander Kaushik is working in Rajasthan government as TRA. He has multiple talent in field of Health care, Beauty, Stock market and revenue law. He is a revenue law expert and fundamental analyst of stock market.