अतः उक्त भूमियां निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को पुर्ननिवेशन के उपाय के रूप में अस्थायी काश्त के लिए आवंटित की गई थी ।
अतः उक्त भूमियां विस्थापित व्यक्ति (मुंआवजा तथा पुर्ननिवेशन) अधिनियम 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 44)की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जारी की गई अधिसूचना सं. एस-3@ 8(14)51 दिनांक 06.04.1955 के जरिये केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्पश्चात् अवाप्त कर ली गई थी ।
यह राजस्थान अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) के अधीन उक्त भूमियों के अधिभोक्ताओं को खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत नहीं हुए ।
अतः उक्त भूमियों पर कथित गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को उनके स्थायी पुनर्निवेशन में सहायता करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार को एक करोड़ रूपये की राशि के तदर्थ संदाय पर अपने लिए हस्तान्तरण करा लिया ।
अतः उक्त व्यक्तियों को उक्त भूमि के स्थायी आवंटन के लिए तथा उसमें अधिकारों को प्रदान करने के लिए ये कस्टोडीयन नियम Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 बनाये गये हैं जिन्हे निम्न लिंक पर जाकर पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करें।
Link for download Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
Rajasthan Bhu Rajasv (Niskrant Bhumi ka Sathayi Aavantan) Niyam 1963 or Rajasthan Custodian (Niskrant Bhumi) Land Allotmant Rules 1963 in Hindi
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