मेरे से अकसर दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं
1. रिसीवरी के मामलों में रिसीवर तहसीलदार या नायब तहसीलदार को जो कमीशन प्राप्त होता है उसका वितरण इस प्रकार करते हैं इसका कोई परिपत्र नियम या सरकुलर है क्या?
2. रिसीवरी से प्राप्त कमीशन की राशि किस मद में जमा होगी?
असल में रिसीवरी से प्राप्त आय को अनावर्तक आय की श्रेणी में गिना गया है जिसका वितरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 में वर्णित अनुसार होता है उसमें नियम यह है कि यदि अनावर्तक आय 400 रूपये तक हो तो वो राज्य कर्मचारी पूरी प्राप्त कर सकता है पर 400 रूपये से ज्यादा आय होने पर जो भी आय हुयी उसमें से 400 रूपये कम करने के बाद शेष राशि का एक तिहाई राज्य सरकार के आय मद में जरिये चालान जमा करवाना होता है।
इस बारे में राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से उप निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र क्रमांक 5693-5722 दिनांक 26.02.1980 से जो पत्र लिखा गया था वो ही एक प्रकार से सरकुलर माना जा सकता है इस पत्र की प्रति निम्न लिंक पर जाकर डाउनलोड की जा सकती हैः-
अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की यह रिसीवरी की राशि किस हैड या मद में जमा होगी?
उक्त परिपत्र में उक्त राशि का मद 0065 अन्य प्रशासनिक सेवायें अन्य प्राप्तियां अन्य मद लिखा है पर 1980 के बाद से मद चैन्ज हो चुकें हैं तथा यद्पि अन्य प्रशासनिक सेवाओं के नाम से वर्तमान में 0070 आय मद है पर इसके उपमद में आपको अन्य मद वाला ये काॅलम कहीं नहीं मिलेगा इसका वर्तमान नया हैड 0075 अन्य विविध सेवाएं है जो विभाग 88 रेवन्यू बोर्ड चूज करने पर इस ग्रास की वेबसाईट में निचे के चित्र में लाल तीर से दिखाये अनुसार मोर हैड पर क्लीक करने के बाद दिखेगा
Choose more heads in egrass |
पूरा हैड 0075.00.800.01.00 अन्य विविध सेवाएं है जो आप इस चित्र के अनुसार सेलेक्ट करके प्रोफाईल बना सकते हैं
Recievary amount full head in rajasthan revenue department |
तथा प्राप्त राशि में से 400 रूपये कम करने के बाद शेष राशि का 1/3 भाग इस मद में जमा होगा आपको
कोई शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकतें हैं।