आापको रेवन्यू विभाग राजस्थान का कोई सरकुलर इस वेबसाईट पर चाहिये इस साईट पर आप कोई भी नियम चाहते हैं तो कृपया किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में दर्ज करें मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो नियम इस साईट पर डाला जा सके। अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं अपने फोन न. नहीं देता...

Friday, August 21, 2015

निजि क्षेत्र के बैंक व जिला सरकारी बैंक भी करवा सकते हैं राको रोड़ा एक्ट में वसूली (RACO(RODA) act 1974 is applicable for private bank and co-operative bank)

 तहसील कार्यालयों में जब निजी क्षेत्र के बैंक व जिला सहकारी बैंक (कोपरेटीव बैंक) के दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क करते है तो राजस्व अधिकारी इन प्रकरणों को दर्ज करने से यह कहते हुए ईकारं कर देते हैं कि राको (रोड़ा) एक्ट 1974 केवल सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र के बैंकों पर ही लागु होता है।
   इस विसगंति को दुर करने के लिए हम राज्य सरकार के राजस्व (मुद्रा-6) विभाग के पत्र क्रमाकं प.क्र-3(2) राज-6/08 जयपुर दिनांक 08.08.08 की कोपी उपलब्ध करवा रहे हैं जिसमें राको (रोड़ा) एक्ट में निजी व सरकारी बैंकों के प्रकरणों में भी कार्यवायी करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 

परिपत्र डाउनलोड करने का तरीकाः- परिपत्र स्कैन इमेज के रूप में है आप सबंधित इमेज पर राईट क्लीक करके उसे सेव कर सकतें है या प्रिन्ट ले सकते है।
Download Roda Act 1974 in Hindi from this link

Tuesday, August 18, 2015

तहसीलदार रूपान्तरण के मामलों में 50,000 तक रिफंड करने में सक्षम। (Powers for refund of conversion charges in Rajasthan)

हाल ही में वित विभाग ने तहसीलदारों को रूपान्तरण के मामलों में 50,000 तक रिफंड करने की शक्तियां दे दी है। उपखण्ड अधिकारियों को 1 लाख तक व जिला कलेक्टरों को सम्पूर्ण शक्तियों है। रिफडं बिल फार्म सं जी.ए.100 में तैयार होता है ।(पुराना फार्म न.जी.ए.117)
 संबधित वित विभाग के आदेश क्रमाकं वित/साविलेनि/98 जयपुर दिनांक 01.01.2013 सामान्य वितीय एवं लेखा नियम अनुभाग के परिपत्र सं. 1/2013 की प्रतिलिपि एवं रिफडं बिल तैयार करने के आदेश का प्रोफार्मा एवं रिफडं ओर्डर जारी करने का नमूना यहां तहसीलदारों व उपखण्ड कार्यालयों की सुविधा हेतु उपल्बध करवाया जा रहा है।
 परिपत्र डाउनलोड करने का तरीकाः- परिपत्र स्कैन इमेज के रूप में है आप सबंधित इमेज पर राईट क्लीक करके उसे सेव कर सकतें है या प्रिन्ट ले सकते है।



 सम्पूर्ण रूपान्तरण नियम 2007 हिन्दी व इगंलिश में डाउनलोउ करने के लिए निम्प लिकं पर जावें

Tuesday, August 11, 2015

राजस्थान में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्य संपरिवर्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियाँ Powers of revenue officials to convert a land in rajasthan

राजस्थान भू राजस्व  ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन   नियम 2007 RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 के  तहत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करने के लिए विहित प्राधिकारियों भी शक्तियों का विवरण दिया गया है जो कि निम्न प्रकार से है
(क)  आवासीय इकाई  
 तहसीलदार जहां क्षेत्र ख्2,500, वर्ग
  मीटर तक है,
(ख)      आवासीय काॅलोनी 
/ परियोजना       
  (1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
5,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो ।
 (2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र 50,000
     वर्ग मीटर से अधिक नहीं है,
 (3) राज्य सरकार, जहां कुल क्षेत्र
  50,000 वर्ग मीटर से अधिक  / परियोजना 
(ग)    वाणिज्यिक प्रयोजन 
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र
1000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं,
सिनेमा, पेट्रोल पम्प, बारूदशाला,
मल्टीप्लेस, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर,
(2) कलेक्टर, जहां वाणिज्यिक
प्रयोजन के कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग
 मीटर से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां वाणिज्यिक
 प्रयोजन के कुल क्षेत्र  10,000 वर्ग
 मीटर से अधिक हैं. 
(घ)   औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
 क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर से अधिक
प्रयोजन नहीं
है, पर्यटन इकाई को छोड़कर,
(2) कलक्टर, जहां कुल क्षेत्र
1,00,000 मीटर वर्ग मीटर से
 अधिक नहीं है, पर्यटन इकाई को छोड़कर ,
(3) राज्य सरकार, जहां सभी
 वर्गो सहित कुल क्षेत्र 1,00,000
वर्ग मीटर से अधिक है,
 (ड़)    नमक विनिर्माण प्रयोजन
(1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
कुल क्षेत्र 2,00,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 2,00,000 वर्ग मीटर
 से अधिक नहीं है,
(च)   लोकोपयोगी प्रयोजन   
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 5,000 वर्ग
 मीटर से अधिक है,
(2) कलक्टर, जहां कुल
 क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर
 से अधिक नहीं है,
(3) राज्य सरकार, जहां
 कुल क्षेत्र 50,000 वर्ग
मीटर से अधिक है,
(छ)   संस्थागत सम्बन्धी
 प्रयोजन और चिकित्सा
 सुविधायें 
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 2,500 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(2) जिला कलेक्टर, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, जहां
कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग
मीटर से अधिक हो । 
(ज)    विशेष आर्थिक परिक्षेत्र
राज्य सरकार  
(झ)    कृषि प्रसंस्करण या
 कृषि कारबार 
इकाई 
(1) उपखण्ड अधिकारी,
जहां कुल क्षेत्र 10 हैक्टेयर
से अधिक नहीं हो,
(2) कलेक्टर, जहां क्षेत्र
10 हैक्टेयर से अधिक हो ।
(3) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल
 क्षेत्र 10 हैक्टेयर से अधिक नहीं हो
(×k)      सोलर/वायु/बायोमास/
            पावर प्लांट
    (1) उपखण्ड अधिकारी, जहां
 कुल क्षेत्र 50,000 वर्गमीटर से
 अधिक नहीं हो ।
(2) कलेक्टर, जहां कुल
क्षेत्र 1,00,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो ।
(3) राज्य सरकार, समस्त
प्रकरण जहां कुल क्षेत्र 1,00,000
 वर्गमीटर से अधिक हो ।
राजस्थान भू राजस्व ( ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड करने के लिए निम्न लिकं पर जावें - 
Rajasthan land revenue conversion of agriculture land for non agriculture purpose Ruls 2007 


Monday, August 10, 2015

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन ) नियम 2007 DOWNLOAD RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 IN HINDI हिन्दी में डाउनलोड करें

ग्रामीण रूपान्तरण नियम 2007 अर्थात राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन ) नियम 2007 RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 का हिन्दी में वर्जन बहुत कम उपल्ब्ध हैइसलिए राजस्थान के राजपत्र में अधि सं अधि सं.6(6)रेवे.6/92/14 जी.एस.आर. 1.दिनांक 2.04.2007 ( Notification number 6 (6) Rev.6/92/14 GSR dated 02.04.2007 ) द्वारा राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(स)(1) दिनांक 03.04.2007 द्वारा प्रकाशित हिन्दी संपरिवर्तन नियम 2007 ( conversion rules 2007 in hindi ) यहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 
निम्न लिकं पर क्लीक करके आप इन नियमों को हिन्दी में पीडीएफ फाईल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। हमनें नियम जहां तक हो सके शुद्व रूप में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है फिर भी किसी विद्वान साथी के परिज्ञान में कोई त्रुटी आने तो कमेन्ट में अवगत कराने का कष्ट करावें ताकि आगामी वर्जन में सुधार किया जा सके 
 डाउनलोड लिकंः- RAJASTHAN LAND REVENUE (CONVERSION OF AGRICULTURE LAND FOR NON AGRICULTURE PURPOSE)RULE 2007 IN HINDI 


About Me

My photo
Mahesh Chander Kaushik is working in Rajasthan government as TRA. He has multiple talent in field of Health care, Beauty, Stock market and revenue law. He is a revenue law expert and fundamental analyst of stock market.