आापको रेवन्यू विभाग राजस्थान का कोई सरकुलर इस वेबसाईट पर चाहिये इस साईट पर आप कोई भी नियम चाहते हैं तो कृपया किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में दर्ज करें मैं मेरा भरसक प्रयास करूंगा कि वो नियम इस साईट पर डाला जा सके। अत्यधिक व्यस्त होने के कारण मैं अपने फोन न. नहीं देता...

Tuesday, August 25, 2020

उपखंड अधिकारी/तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यभार संभाल रहे अधिकारियो की शक्तियां Power of SDO Tehsildar Officiating Officers

        यह प्रश्न अनेक बार उठाया जाता है कि क्या उपखंड अधिकारी /तहसीलदार के रिक्त पदों पर  कार्यभार संभाल रहे अधिकारी द्वारा रिक्त पदों के रूटीन कर्तव्यों का निर्वहन ही किया जायेगा या उनको राजस्व वाद सुनने/ संपरिवर्तन आदेश करने/ आवंटन, नियमन आदि समस्त प्रकार की शक्तियां प्राप्त है?

        इस संदर्भ में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थायी रिक्त पदों (अर्थात स्थानांतरण या मृत्यु से रिक्त हुए पदों) पर यदि कोई अधिकारी   (समान, उच्च, निम्न स्तर का ) इन पदों को अस्थायी रूप से Succed करता है तो ऐसे अधिकारी राजस्थान में लागू किसी विधि द्वारा उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार को प्रदत समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर आरोपित समस्त कर्तव्यों का पालन व राजस्व मामलोे को निस्तारण  करने हेतु अधिकृत है।

         इस बाबत राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के मार्गदर्शक क्रमांक प06(1)राज-6/2014/पार्ट-1/2 दिनांक 12.04.2018 में भी स्थिति स्पष्ट की गयी है जिसे आप पीडीएफ के रूप में निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते है:-

https://drive.google.com/file/d/1w-zaxfvwj8_U0Tc8_bLT4uJlIs1B-Z7o/view?usp=sharing

      इस सन्दर्भ में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28 का मूल पाठ निम्न प्रकार है:-

28. Officers temporarily succeeding to a permanent vacancies – Whenever in consequence of the officer of 33[a Commissioner, or] a Collector or a Sub-Divisional Officer or a Tehsildar becoming permanently vacant, any officer succeeds temporarily to the chief executive administration of the 34[division] district, sub-division or Tehsil, as the case may be, such officer shall, pending the order of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties conferred and imposed on 34(a Commissioner), a Collector of a Sub Divisional Officer or a Tehsildar by or under any law for the time being in force in 35[the State].

      यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि यदि अधिकारी को चार्ज देने के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि नियमित पदस्थापन होने तक कार्यभार ग्रहण कर्ता सिर्फ रूटीन कर्तव्यों का ही निष्पादन करेगा तो इस प्रकार के मामले में धारा 28 के प्रावधान लागू ना होकर धारा 29 (अस्थायी अनुपस्थिति पर कार्यभार) के तहत सिर्फ रूटीन कर्तव्यों का निष्पादन किया जायेगा इस स्थिति को Commentary में निम्न प्रकार वर्णित किया गया है:-

Commentary:-

The section deals with the temporary succession of a permanently vacant office of the Collector, S.D.O. or a Tehsildar. These officers are the chief executive officers of the district, Sub-Division or Tehsil respectively. If these offices become permanently vacant (e.g. of death or transfer) and the orders of the Government are there to hold charge of that office by some one. This person shall succeed the office and will exercise all the powers vested in the officer ex-officio under this section but if the transfer order clearly indicates that the succeeding officer shall perform the routine duties of the post awaiting the posting of the officer, under such circumstances this section will not apply and the Section 29 will come into play.

Tag:- powers of officiating tehsildar naib tehsildar sub divison magistrate in rajasthan


Thursday, May 14, 2020

Rajasthan Land Revenue Receiver Circular राजस्थान में राजस्व विभाग के तहसीलदार नायब तहसीलदार को कोर्ट आदेश से रिसीवरी पर मानदेय भुगतान के सन्दर्भ में नियम सरकूलर


मेरे से अकसर दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं
1. रिसीवरी के मामलों में रिसीवर तहसीलदार या नायब तहसीलदार को जो कमीशन प्राप्त होता है उसका वितरण इस प्रकार करते हैं इसका कोई परिपत्र नियम या सरकुलर है क्या?
2. रिसीवरी से प्राप्त कमीशन की राशि किस मद में जमा होगी?
असल में रिसीवरी से प्राप्त आय को अनावर्तक आय की श्रेणी में गिना गया है जिसका वितरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 में वर्णित अनुसार होता है उसमें नियम यह है कि यदि अनावर्तक आय 400 रूपये तक हो तो वो राज्य कर्मचारी पूरी प्राप्त कर सकता है पर 400 रूपये से ज्यादा आय होने पर जो भी आय हुयी उसमें से 400 रूपये कम करने के बाद शेष राशि का एक तिहाई राज्य सरकार के आय मद में जरिये चालान जमा करवाना होता है।
इस बारे में राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से उप निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र क्रमांक 5693-5722 दिनांक 26.02.1980 से जो पत्र लिखा गया था वो ही एक प्रकार से सरकुलर माना जा सकता है इस पत्र की प्रति निम्न लिंक पर जाकर डाउनलोड की जा सकती हैः-
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:06453825-a58b-4b7e-94ac-72e69566d0cd
अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की यह रिसीवरी की राशि किस हैड या मद में जमा होगी?
उक्त परिपत्र में उक्त राशि का मद 0065 अन्य प्रशासनिक सेवायें अन्य प्राप्तियां अन्य मद लिखा है पर 1980 के बाद से मद चैन्ज हो चुकें हैं तथा यद्पि अन्य प्रशासनिक सेवाओं के नाम से वर्तमान में 0070 आय मद है पर इसके उपमद में आपको अन्य मद वाला ये काॅलम कहीं नहीं मिलेगा इसका वर्तमान नया हैड 0075 अन्य विविध सेवाएं है जो विभाग 88 रेवन्यू बोर्ड चूज करने पर इस ग्रास की वेबसाईट में निचे के चित्र में लाल तीर से दिखाये अनुसार मोर हैड पर क्लीक करने के बाद दिखेगा 

Choose more heads in egrass 
 पूरा हैड 0075.00.800.01.00 अन्य विविध सेवाएं है जो आप इस चित्र के अनुसार सेलेक्ट करके प्रोफाईल बना सकते हैं 

Recievary amount full head in rajasthan revenue department

      तथा प्राप्त राशि में से 400 रूपये कम करने के बाद शेष राशि का 1/3 भाग इस मद में जमा होगा आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट में पूछ सकतें हैं।

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Mahesh Chander Kaushik is working in Rajasthan government as TRA. He has multiple talent in field of Health care, Beauty, Stock market and revenue law. He is a revenue law expert and fundamental analyst of stock market.