Rajasthan Land Revenue
(Conversion of agricultural land for
non-agricultural purposes in rural
areas) (Second Amendment)
Rules. 2016
राजस्थान सरकार ने दिनांक 06.10.2016 को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) (द्वितीय संशोधन) नियम 2016 जारी कर दिये हैं।
Revenue Group 6 Department Rajasthan Notification No. F.6 (26) Rev.
6/2014/33 Jaipur. Dated:-6-10-2016
नये नियमों के तहत अब एसडीओ 10000 वर्गमीटर तक कालोनी प्रयोजनार्थ व 2000 वर्गमीटर तक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर सकेगें।
नये नियमों में तत्काल श्रेणी में रूपान्तरण का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिये 10 हजार रूपये व पांच रूपये प्रति वर्गमीटर से जमा करवाने होगें।अब आवासीय ईकाई के लिये भी भवन का नक्शा अनुमोदित करवाना होगा जो 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर टाउन प्लानर की सलाह से ही अनुमोदित होगा।
नये नियमों में आवासीय कालोनी व औधोगिक प्रयोजन के लिये ले आउट प्लान व बिल्डींग प्लान अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी से स्वीकृत किया जावेगा।
इस वेबसाईट पर आपको नये नियमों की कोपी उपलब्ध करवायी जा रही है।
इस लिंक पर क्लीक करके डाउनलोड करें:-
Link For Download Clear Typed Copy of Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) (Second Amendment) Rules. 2016
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सबंधित अन्य परिपत्रः-
राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ) नियम 2007 Coversion Rules 2007
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